चंद्रकांत/बक्सर: जिला उपभोक्ता आयोग में अभिनेता शाहरुख खान ने बायजू से जुड़े सेवा त्रुटि के एक मामले में अपना लिखित उत्तर शपथ पत्र सहित दाखिल कर दिया है. यह उत्तर उनके अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति परिवादी के वकील विष्णुदत्त द्विवेदी को भी दी गई है.
नहीं लौटाई गई राशि
यह मामला डुमरांव के ठठेरी बाजार निवासी मनोज कुमार सिंह द्वारा दाखिल किया गया है, जिन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री श्रेयशी सिंह के लिए बायजू की ऑनलाइन क्लास में नामांकन कराया था. नामांकन के लिए 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट किए गए थे. पढ़ाई पसंद नहीं आने की स्थिति में कंपनी की ओर से पैसा लौटाने का वादा था, लेकिन आवेदन देने के बावजूद राशि नहीं लौटाई गई.
परिवाद किया दाखिल
इतना ही नहीं, आवेदन के बाद भी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से 7425 रुपये की ईएमआई भी काट ली गई, जिससे परिवादी का सिविल स्कोर भी प्रभावित हुआ. परेशान होकर मनोज सिंह ने बायजू, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड और ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ 45 लाख 17 हजार 425 रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए परिवाद दाखिल किया.
नोटिस किया जारी
परिवादी के अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि शाहरुख खान ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उनका करार बायजू के साथ 21 सितंबर 2023 तक था, जबकि परिवादी ने 2 जनवरी 2023 को ही रद्दीकरण और पैसे की वापसी का आवेदन दे दिया था. नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ब्रांड एंबेसडर की भी जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि उपभोक्ता उनके प्रचार से प्रभावित होते हैं, ऐसे में शाहरुख खान की कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं. आयोग ने इस केस को सुनवाई योग्य मानते हुए तीनों विपक्षियों को नोटिस जारी कर दिया है.
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