चंडीगढ़. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या के मामले में सशर्त जमानत रद्द किए जाने के बाद दोषी शमशेर सिंह ने चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट सचिन यादव की कोर्ट में आत्मसमार्पण कर दिया.
जिला अदालत ने दोषी शमशेर की रिहाई की सचिवालय अर्जी प्रशासन के पास विचाराधिन होने के चलते उसे सशर्त जमानत दी थी. जिसके, तहत दोषी की रिहाई अर्जी पर फैसला आने तक उसे जमानत दी गई थी. लेकिन, इसी वर्ष चंडीगढ़ प्रशासन ने शमशेर की ओर से दी गई रिहाई की अर्जी को खारिज करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था. लेकिन, जब वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिए.
अदालत की ओर से जारी किए गए गैर जमानती वॉरंट के बाद शमशेर ने बुधवार को सीजीएम कोर्ट पहुंच आत्मसमार्पण कर दिया. बता दें कि चंडीगढ़ में सिविल के बाहर 31 अगस्त, 1995 को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी. आतंकियों ने उनकी कार को बम से उड़ा दिया था. इस घटना में 16 अन्य लोगों की भी जान गई थी. इस मामले में अगस्त 2007 को जिला अदालत ने शमशेर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसके साथ अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा हुई थी. जबकि मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.
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