सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में ट्रायल पूरा करने के लिए और नौ महीने का समय दिया है, और यह साफ कर दिया है कि आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में ट्रायल को लेकर स्पेशल सीबीआई कोर्ट को सख्त हिदायत दी है. बेंच ने अपने आदेश में कहा, “की गई प्रार्थना को देखते हुए, ट्रायल खत्म करने का समय नौ महीने बढ़ा दिया गया है.” कोर्ट ने 9 महीने में ट्रायल पूरा करने के लिए कहा है. इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति पीटर मुखर्जी समेत कई आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ ट्रायल पूरा करने के लिए विशेष सीबीआई अदालत को 9 महीने की अंतिम मोहलत दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा.
यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पास किया. ग्रेटर बॉम्बे के सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट के सीबीआई स्पेशल जज ने एक पत्र भेजकर ट्रायल खत्म करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की. बेंच ने इस पत्र पर विचार करने के बाद ऑर्डर पास किया. बेंच ने 16 मार्च के अपने आदेश में कहा, “की गई प्रार्थना को देखते हुए, ट्रायल खत्म करने का समय नौ महीने और बढ़ा दिया गया है, साथ ही यह साफ किया गया है कि समय बढ़ाने की कोई और प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी.”
सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की मां और मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए नई अर्जी दाखिल करने की भी छूट दी. बताते चले कि पिछले साल कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वह वापस लौटेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है.
CBI कोर्ट ने जांच अधिकारियों ने क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की है. इसके बाद गवाहों के बयानों के आधार पर प्रॉसिक्यूशन और डिफेंस की अंतिम दलीलें सुनी जानी हैं, जिसमें अभी और समय लग सकता है. हालांकि कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई हो रही है, फिर भी प्रक्रिया लंबी होने की संभावना बनी हुई है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज ने 5 फरवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ट्रायल की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था.
मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी, जो इंद्राणी के पूर्व पति हैं, भी इस मामले में सह-आरोपी हैं. शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय (जो बाद में मामले में सरकारी गवाह बन गया) और खन्ना ने कार में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
पुलिस के अनुसार, उसके शव को जलाकर पास के रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया गया था. यह मर्डर 2015 में तब सामने आया जब राय ने दूसरे केस में गिरफ्तारी के बाद इस बारे में बताया. सभी आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं. यह मामला 2015 में तब सामने आया, जब श्यामवर राय को अवैध हथियार रखने के मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड का खुलासा हुआ.
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