नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सत्तारुढ़ महा विकास अघाड़ी के सबसे बड़े धड़े शिवसेना में मचे अफरा-तफरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है. महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के समय में बढ़ोतरी करते हुए 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक कर दिया है. वहीं मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, केंद्र के अलावा शिवसेना नेता अजय चौधरी और सुनील प्रभु से पांच दिनों में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट के वकील नीरज कौल ने दलील रखते हुए कहा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो उन्हें विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं करना चाहिए. नोटिस जारी करें तो उसके जवाब के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए. बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून शाम तक जवाब मांगा था.

अल्पमत वालों का व्यवस्था पर कब्जा

सुनवाई के दौरान जस्टिस ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए तो शिंदे के वकील कौल ने कहा कि कानून हमें सुप्रीम कोर्ट आने से नहीं रोकता. पहले भी ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग अल्पमत में हैं, उन्होंने व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है. हमें जान की धमकी दी जा रही है. हमारी लाश लौटेगी, जैसी बातें कही जा रही हैं.

नोटिस देने नियमों का पालन नहीं

कौल ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली के नियम 11 का भी पालन नहीं किया गया. 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था. फिर नोटिस को विधानसभा में आगे विचार के लिए रखा जाना चाहिए था. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है. याचिका पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों 11 जुलाई को जवाब दाखिल करने को कहा.

क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों को निलंबित करने का डिप्टी स्पीकर से अनुरोध किया था. इस पर डिप्टी स्पीकर ने शिंदे और अन्य 15 बागी विधायकों को नोटिस जारी करने के साथ 27 जून शाम तक जवाब दाखिल करने को कहा था. इस नोटिस को लेकर एकनाथ शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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