परवेज खान, शिवपुरी। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी (Shivpuri) में जिला पंचायत सीईओ (District Panchayat CEO) पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने यह कार्रवाई की है। समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध न कराने के चलते जुर्माना अधिरोपित गया किया है।

शिवपुरी जिले के सरकारी स्कूलों में शौचालय की नियमित सफाई और मरम्मत कार्य पंच परमेश्वर योजना (Panch Parmeshwar Yojana) के माध्यम से किया जाता है। इसी मामले की जानकारी लेने एडवोकेट अभय जैन ने 30 दिसंबर 2022 को सूचना का अधिकार में आवेदन लगाया। लेकिन समय सीमा में जिला पंचायत से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद अपील राज्य सूचना आयुक्त तक पहुंची।

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एडवोकेट अभय जैन ने बताया कि सरकारी स्कूल में शौचालय की सफाई व मरम्मत पंच परमेश्वर योजना के बजट से करने के शासन के निर्देश है। निर्देशों का कितना पालन हुआ और इससे जुड़े सभी दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से अवलोकन के लिए मांगे गए, लेकिन जिला पंचायत सीईओ ने समय सीमा के बाद भी कोई दस्तावेज अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं कराए। जिसके बाद अपील की गई और राज्य सूचना आयुक्त ने जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया।

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