राकेश चतुर्वेदी/ कुमार इंदर, भोपाल/ इंदौर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को आम जनता की भूख से ज्यादा चिंताएं नशेड़ियों की है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश आज से अनलॉक हो गया है। अनलॉक को लेकर सरकार ने गाइड लाइन जारी की है। जिसके मुताबिक जनता महज कुछ ही घंटे के भीतर राशन खरीद पाएगी जबकि शराब दुकानें देर शाम और रात तक शराब परोसते रहेंगी।

धार्मिक स्थल बंद, शराब दुकानें रात तक चालू

मध्य प्रदेश 1 जून यानी आज से अनलॉक हो गया है. हालांकि सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई है. इस दौरान प्रदेश के अन्य जिलों के साथ इंदौर भी अनलॉक हो गया है, लेकिन यहां कि गाइडलाइन कुछ अलग है. लगभग 50 दिनों बाद इंदौर भी कुछ नियम और शर्तों के साथ अनलॉक हो रहा है. इस दौरान शासन-प्रशासन ने अनलॉक की गाइडलाइन जारी की है. जिसमें किराना दुकान दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शराब दुकानें शाम 5 बज तक खुल सकेंगी. इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद रखने का सरकार ने फैसला लिया है.

वहीं जबलपुर में भी सरकार खाने से ज्यादा लोगों के पीने का जरूरी समझ रही है. यहां भी सरकार की नजर में राशन से ज्यादा शराब को तवज्जों दिया गया है. सुबह 8 बजे रात 10 बजे तक शराब दुकानें खुली रहेंगी. जबकि किराना, राशन और कैमिस्ट की दुकानों को शाम 6 बजे तक अनुमति दी गई है. ऐसे में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या शराब दुकानों से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा.

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बता दें इंदौर में किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी, लेकिन चोइथराम, निरंजनपुर मंडी सहित सभी थोक मंडियां बंद रहेंगी. इसके अलावा किराना की थोक दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे. साथ ही शनिवार और रविवार को पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. चश्मे की रिपेयरिंग व बिक्री के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति है. ऑटो रिक्शा में दो सवारी को बैठाने की अनुमति दी है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक 15 जून तक शादी विवाह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी. अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति है.

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वहीं गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी गई हैं. मेले व प्रदर्शन पर पूरी तरह से  रोक है. स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस को मंजूरी दी गई है. शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल भी बंद रहेगा. इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

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