कुमार इंदर, जबलपुर। महाराष्ट्र के पुणे शहर का बहुचर्चित एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने का कोर्ट का फैसला “शॉकिंग” है। बहुचर्चित पुणे पोर्श कांड के आरोपी को जमानत देने के फैसले पर जबलपुर की रहने वाली अश्विनी कोष्टा की मां का बयान सामने आया है। अश्विनी की मां ने कहा- हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं उस दर्द को कोर्ट भी महसूस करें।पुणे पोर्श कांड में जबलपुर की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा की मौत हुई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कांड के नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच नाबालिग को राहत देते हुए कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि नाबालिग के माता-पिता और दादा भी जेल में बंद है, इसलिए नाबालिग की कस्टडी उनकी मौसी के पास रहेगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 25 जून को नाबालिग को जमानत देते हुए किशोर न्याय बोर्ड को निर्देश देते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पर्यवेक्षण गृह की गैरकानून हिरासत से रिहा किया जाए।
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