रोहित कश्यप, मुंगेली। जिला प्रशासन ने ईद और रक्षा बंधन के त्योहार को देखते हुए 31 जुलाई से 3 अगस्त तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी है. मुंगेली चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आग्रह पर जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए किराना, कपड़ा, मिठाई, राखी और श्रृंगार दुकानों को राहत प्रदान की है.

कोरोना के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने 28 जुलाई को मुंगेली जिले के तमाम नगरीय निकायों, नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया, सारगांव, जरहागांव, सेतगंगा और बेरला ग्राम के संपूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए 6 अगस्त तक रात 12 बजे तक दुकानों के खोले जाने पर पाबंदी लगाई थी.

इस पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज मुंगेली अध्यक्ष और सर्व व्यापारी संघ लोरमी की ओर से अतिरिक्त व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति देने की मांग की थी. व्यापारी संघ के आग्रह और आसन्न त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर पीएस एल्मा ने गुरुवार को संशोधित आदेश जारी करते हुए दुकानों को 31 जुलाई से 3 अगस्त तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी है.