रायपुर। कोरोना वायरस की वजह से 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें आज से खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन क्या आपको बता है कि लॉकडाउन के दौरान भी कई ऐसे इलाके है जहां दुकानें बंद रहेंगी ? नहीं न तो चलिए आपको बताते है कि कौन-कौन से इलाके में छूट नहीं दी जाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन राज्यों के जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं, वहां किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है. केवल जरुरी चीजों की दुकानें ही खुलेंगी. इसमें राशन, सब्‍जी, दूध और फल की दुकानें शामिल हैं. इसके अलावा किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी. जब यह इलाके पूरी तरह से कोरोना मुक्त होंगे, तभी दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी.

‘राहत आपके हाथ में है’

इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि राहत आपके हाथ में है. यानी जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या जहां कोरोना वायरस के केस नहीं होंगे, उन इलाकों को राहत मिलेगी. इसके साथ ही यदि जिन इलाके में कोरोना ने फिर से दस्तक दी, वहां यह छूट वापस ले लिया जाएगा.

नियमों का करना होगा पालन

हालांकि जिन इलाकों में छूट दी जाएगी, उनकी इलाकों में दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा. सरकार के इस फैसले से गली-मोहल्ले की दुकानें खुल जाएंगी. इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. लेकिन सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है, कि किन-किन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.

ये दुकानें 3 मई तक बंद

वहीं मंत्रालय ने यह साफ किया है कि मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी. सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें नहीं खुलेंगी. ये दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी.

इन्हें मिल सकती है छूट

ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे. शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानें खुल सकेंगी. ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुल सकेंगी. सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा.