मथुरा। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी किया है. हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने आदेश दिया है. जिससे अब 20 जनवरी तक कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी. मामले में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही सर्वे होगा. कोर्ट अमीन को सर्वे पूरा करने का आदेश दिया गया है.

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दरअसल, हिंदू सेना की याचिका पर जिला कोर्ट ने सुनवाई की. सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया. सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करें.

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दायर की गई याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिह्न, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भ गृह है. पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे.

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