प्रयागराज । श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की डे-टुडे बेसिस पर सुनवाई की मांग ठुकराई दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है, यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने मंगलवार को दिया। यह अर्जी वाद संख्या चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय ने दाखिल की थी।

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अर्जी में विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने वाद संख्या तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही वाद संख्या 17 में पब्लिक नोटिस का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगाई है।

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अगली सुनवाई पर मुकदमों के वाद बिंदु तय किए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों ही कोर्ट ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था।