प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अंतरिम आदेश और पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दी है. 

कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता के मामले में कहा इसमें पहले ही फैसला आ चुका है. ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.

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सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका 5967 / 2022 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस प्रकाश पंडेया द्वारा आदेश पारित किया गया. जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस पूरे मामले की सुनवाई मथुरा सत्र न्यायालय द्वारा किए जाने की बात कहीं गई.

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