चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा बार्डर पर किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शुभकरण सिंह की मौत के मामले (Shubhakaran death case) में पूर्व न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की अगुवाई वाली कमेटी सोमवार को किसान भवन में किसानों के बयान दर्ज करेगी.
(Shubhakaran death case) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद 7 मार्च को कमेटी का गठन किया गया था. 27 फरवरी 2024 को बाजवा की ओर से पंजाब के पूर्व महाधिवक्ता एपीएस देयोल द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी. पहली सुनवाई 29 फरवरी को हुई थी.
कमेटी ने 18 अप्रैल को झड़प स्थल का दौरा किया और बाद में गवाहों से सबूत पेश करने और बयान दर्ज करने को कहा. हालांकि, किसान नरवाना पीडब्ल्यूडी गैस्ट हाऊस में जाने से डर रहे थे क्योंकि हरियाणा सरकार ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था.
बाजवा ने अपने वकील हिम्मत सिंह देयोल के माध्यम से कमेटी से हरियाणा से बाहर किसी स्थान पर किसानों के बयान दर्ज करने का अनुरोध किया. कमेटी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और 6 मई को 2:30 बजे किसान भवन, चंडीगढ़ में गवाहों की सुनवाई निर्धारित की.
बाजवा ने कहा कि कमेटी ने 30 घायल किसानों को अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा है और वे आंसू गैस के गोले, गोलियां और विभिन्न बोर के खाली कारतूस जैसे सबूत पेश कर सकते हैं. वहीं, बाजवा ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार मिली हुई हैं. क्योंकि, उनके द्वारा याचिका दायर करने से एक दिन पहले जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी.
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