मानसा. पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में मानसा जिला अदालत में होने वाली गवाही स्थगित हो गई। इस सुनवाई में मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और सिटी वन पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी अंग्रेज सिंह को पेश होना था, लेकिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसके अलावा, तीसरे गवाह सुखपाल सिंह भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने अब तीनों गवाहों को 23 मई 2025 को पेश होने का आदेश दिया है और इसके लिए समन जारी किए हैं।
दोस्तों की गवाही में हुआ था खुलासा
इससे पहले, मूसेवाला के दो दोस्तों, गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह, जो 29 मई 2022 को घटना के समय उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे, ने अदालत में गवाही दी थी। दोनों ने हत्यारों की पहचान करने के साथ-साथ हत्या में इस्तेमाल किए गए वाहनों और हथियारों की भी शिनाख्त की थी। उनकी गवाही में यह खुलासा हुआ था कि हमलावरों ने मूसेवाला की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के निर्देश पर की थी।
हाल ही में कोर्ट ने सुनाया था महत्वपूर्ण फैसला
मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े एक अन्य मामले में मानसा जिला अदालत ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया था। पुलिस हिरासत से फरार होने के मामले में गैंगस्टर दीपक टीनू को दो साल की सजा और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वहीं, सीआईए स्टाफ के बर्खास्त इंचार्ज प्रीतपाल सिंह को एक साल 11 महीने की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में आठ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में छह हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा थार गाड़ी में जा रहे थे। इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग का हाथ बताया गया, जो बिश्नोई और बंबीहा गैंग के बीच चल रही गैंगवार का हिस्सा था। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 32 आरोपियों के खिलाफ चार चार्जशीट दाखिल की हैं, जिनमें से 27 के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं।
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