सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके अनुसार दो पुलिस कर्मी पर गाज गिरी है। यह कार्यवाही मानसा की अदालत द्वारा की गई है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक पुलिसकर्मी के साथ-साथ 2 सरकारी गवाहों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई SIT ने की है।

उन्होंने हिरासत में लिए आरोपी दीपक टीनू के भागने के मामले को लेकर अदालत में पेश न होने के कारण की है। आपको बता दें कि आरोपी दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस ने 19 अक्टूबर को राजस्थान के अजमेर से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। दीपक टीनू के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हत्या सहित 35 आपराधिक मामले हैं।

मानसा की जिला अदालत ने CIA मानसा के तत्कालीन प्रभारी SI प्रीतपाल सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट करण अग्रवाल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाह सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर करम सिंह और आरटीओ क्लर्क मोहम्मद गर्ग बाध्य होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए।

12 दिसंबर को दिया है समय

अदालत ने इन गवाहों को 5,000 रुपये की राशि के जमानती वारंट के माध्यम से 12 दिसंबर को अगली तारीख के लिए एक-एक जमानतदार के साथ बुलाया गया है। दीपक टीनू मूसेवाला हत्याकांड में नामित 32 आरोपियों में से एक था और आरोप पत्र के अनुसार, दीपक टीनू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का सहयोगी है।