चंडीगढ़, पंजाब। विख्यात पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच में तेजी लाने के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) वीके भावरा ने बुधवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के ADGP प्रमोद बान की देखरेख में विशेष जांच दल (एसआईटी) को मजबूत और पुनर्गठित किया. अब 6 सदस्यीय SIT में एक नया चेयरमैन, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) जसकरण सिंह और दो नए सदस्य एआईजी एजीटीएफ गुरमीत सिंह चौहान और एसएसपी मनासा गौरव तोरा होंगे.

सिद्धू मूसेवाला की मां

SIT किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी को कर सकती है शामिल

वहीं, एसपी (जांच) मनसा धर्मवीर सिंह, डीएसपी (जांच) बठिंडा विश्वजीत सिंह और प्रभारी सीआईए मनासा पृथ्वीपाल सिंह मौजूदा 3 सदस्य हैं. अपने नए आदेश में डीजीपी वीके भावरा ने कहा कि SIT इसकी जांच तेजी से करेगी. इस जघन्य अपराध के दोषियों को गिरफ्तार करेगी और बेहतर ढंग से जांच पूरी की जाएगी. आदेश में आगे कहा गया है कि एसआईटी किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी को शामिल कर सकती है और डीजीपी की मंजूरी से किसी विशेषज्ञ या अधिकारी की मदद ले सकती है.

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सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हुई थी हत्या

जानकारी के अनुसार सिद्धू मूसेवाला के नाम से विख्यात शुभदीप सिंह रविवार को शाम करीब साढ़े 4 बजे घर से निकले थे. उनके साथ दो लोग गुरविंदर सिंह (पड़ोसी) और गुरप्रीत सिंह (चचेरे भाई) भी थे. वे जब अपनी कार में सवार थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गायक की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी घायल हो गए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 24 शॉट के निशान शरीर पर पाए गए. हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है.

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हत्या में रूसी AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल

मूसेवाला की हत्या में रूसी AN-94 असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है. 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर के आर-पार हो गई थीं और एक गोली मूसेवाला के सिर की हड्डी में फंसी हुई थी. सोमवार को 5 डॉक्टरों के पैनल ने मूसेवाला के मृत शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था. हमलावरों ने उनपर करीब 30 राउंड फायर किए थे. बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान किया है. इस बीच, पुलिस स्टेशन सिटी-1 मनासा में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 341, 148, 149 और 120-बी के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत 29 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.