रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। प्रदेश में BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अब तक हजारों आवेदन आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम –
- गणना चरण (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरने की अवधि: 04.11.2025 से 18.12.2025
- मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण /पुनर्व्यवस्थापन: 18.12.2025 तक
- कंट्रोल टेबल का अपडेशन और प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची की तैयारी: 19.12.2025 से 22.12.2025 तक
- प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन: 23.12.2025
- दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि: 23.12.2025 से 22.01.2026 तक
- नोटिस चरण (नोटिस जारी करना, सुनवाई और सत्यापन एवं दावा आपत्तियों का निराकरण) की अवधि: 23.12.2025 से 14.02.2026 तक
- मतदाता सूचियों के हेल्थ मापदंडों की जांच करना: 17.02.2026 तक
- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 21.02.2026
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ विशेष बैठकें आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं और ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची की विशेष समीक्षा की जा रही है। इस दौरान स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं एवं ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, की सूची राजनीतिक दलों के BLA के साथ साझा भी किया जा रहा है।
यशवंत कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से मतदान केंद्र वार BLO के साथ बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सूची का सूक्ष्म अवलोकन कर स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्णता अथवा गलत प्रविष्टि की जानकारी 18 दिसंबर तक बीएलओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके। प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
तमिलनाडु और गुजरात में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 19 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। मध्यप्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 तक है और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। उत्तरप्रदेश में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 तक है और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
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