नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एसके मिश्रा (Enforcement Directorate chief SK Mishra) को एक साल का और विस्तार मिला है. यह उनकी सेवा में तीसरा विस्तार है. इस विस्तार के साथ ही वह अगले साल इस पद पर पांच साल पूरे कर लेंगे. पिछले साल एसके मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय में एक साल का विस्तार पाने वाले पहले अधिकारी बने थे.
एसके मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. ईडी निदेशक का निर्धारित कार्यकाल दो वर्ष होने के कारण उनका कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त हो रहा था. 60 वर्षीय मिश्रा आयकर कैडर में 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं.
मिश्रा ने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के विदेशी कर विभाग में भी काम किया है, जो विदेशों में धन छिपाने वाले भारतीयों के मामलों से संबंधित है. उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले और कुछ अन्य प्रमुख मामलों में नेहरू-गांधी परिवार की संलिप्तता की विभाग की जांच में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर, 2021 से आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. कॉमन कॉज द्वारा दायर एक मामले में 8 सितंबर, 2021 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आगे कोई विस्तार नहीं एसके मिश्रा को दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर, 2021 को समाप्त होना था.
अदालत ने कहा था कि केंद्र केवल “दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों” में ईडी निदेशक के कार्यकाल को दो साल से आगे बढ़ा सकता है. बाद में नवंबर 2021 में, एसके मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के कुछ दिन पहले, केंद्र ने सीवीसी अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया, ताकि केंद्र ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा सके.
अध्यादेश को दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था. अध्यादेश के आधार पर मिश्रा का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था. अब तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है.
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