Supreme Court extended the tenure of ED director: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलें मान ली हैं. केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि एसके मिश्रा 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रह सकते हैं.
केंद्र ने रखी ये दलील
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की टीम कुछ दिनों में आने वाली है. देश की रैंकिंग इसी टीम की समीक्षा पर निर्भर करती है, इसलिए एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत है. इस पर कोर्ट ने केंद्र की दलीलों पर गौर करते हुए एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है.
11 जुलाई को कोर्ट ने कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया था.
इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया था.
शीर्ष अदालत ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रह सकते हैं. संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है.
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