हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है. उनको ये जमानत मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 52 दिनों के बाद दी. Read More- Phone Tapping को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी: कहा- जितनी टैपिंग करनी है, कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता’
मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी है. उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है. कोर्ट 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया है. उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है.
उल्लेखनीय है कि पूर्व सीएम नायडू को 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें 9 सितंबर को सुबह करीब 6 बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था. सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई.
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