नई दिल्ली . दिल्ली में पिछले साल 1 सितंबर को लागू की गई पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था को बढ़ाए जाने की संभावना है. मौजूदा नीति 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है. यह जानकारी सूत्रों ने दी है. सूत्रों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी नई नीति की घोषणा की जानी बाकी है. पिछले साल जुलाई में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नई नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया और पुरानी नीति को लागू कर दिया था.

मौजूदा आबकारी नीति को दिल्ली सरकार द्वारा नई नीति तैयार करने और उसके लागू होने तक स्टॉपगैप व्यवस्था के रूप में 1 सितंबर, 2022 को लागू किया गया था. यह नीति 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे छह महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया. इस बीच, नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरएआई) के कोषाध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने कहा, होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) श्रेणी के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस धारकों को अपने परमिट के नवीनीकरण के लिए आवश्यक पुलिस सत्यापन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मौजूदा नीति को 31 मार्च को मिला था एक्सटेंशन

दिल्ली की मौजूदा शराब नीति 31 मार्च 2023 को ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस समय इसे 30 सितंबर तक छह महीने का विस्तार दे दिया था. उस समय नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन के नेताओं ने कहा था कि होटल, क्लब और रेस्तरां श्रेणी के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस धारकों को अपने परमिट के नवीनीकरण के लिए आवश्यक पुलिस सत्यापन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

सिंह ने कहा, ‘पुलिस ने कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया को किसी व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी या विभाग के जरिए आगे बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही, उन्होंने इतने कम समय में बड़ी संख्या में सत्यापन करने में असमर्थता जताई है.’ हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उत्पाद शुल्क विभाग ने ‘आश्वासन’ दिया है कि पुलिस सत्यापन के कारण एचसीआर श्रेणी के लाइसेंस के नवीनीकरण में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी.