रायपुर. विधानसभा निर्वाचन में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के मीडिया में प्रचार की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने सोशल मीडिया के स्पोन्सर्ड पेज पर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन नही कराने के मामले में बुधवार को कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा को नोटिस जारी करने के लिए रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेजा है। रिटर्निंग अधिकारी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव मांगा गया है.

विज्ञापन से पहले लेनी होती है अनुमति

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने पाया कि सत्यनारायण शर्मा ने उनके स्पोन्सर्ड फेसबुक पेज में बिना समिति से अनुप्रमाणन कराए राजनैतिक प्रचार किया जा रहा है. जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है. उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों में आदर्श आचरण संहिता लागू है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किए जाने वाले विज्ञापनों का पूर्व अनुप्रमाणन एमसीएमसी समिति से कराया जाना आवश्यक है. इसमें बल्क एसएमएस और वाइस मैसेज, टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, एलईडी सहित ई-पेपरों में प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी करने के पहले उसका समिति से प्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है.