रायगढ़. प्रेम विवाह करने पर एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. थाने में शिकायत के बाद गांव के सरपंच पति समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.मामला रायगढ़ जिले के कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम कपिस्दा का है.
गांव के घसिया लहरे पिता जगत लहरे 2 अक्टूबर को थाना कोसीर में आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके परिवार के दो बालिग युवक गांव की बालिग युवतियों से उनके परिवार की रजामंदी से प्रेम विवाह कर दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं. दोनों परिवार में विवाह के संबंध में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है.लेकिन ग्राम कपिस्दा के ही पनतराम पिता मुकुलदास के द्वारा गांव के युवक-युवतियों के प्रेम संबंध का विरोध कर गांव में सामाजिक बैठक बुलवाया था, जिसमें सभी युवक-युवतियों को समाज में दो-दो लाख रुपये देने पर समाज में मिलाने की बात हुई,
जिसे नहीं मानने पर एक बार फिर 7 जून 2019 को गांव में सामुहिक रूप से बैठक कर इनके परिवार के सभी प्रेम विवाह करने वालों को 3-3 लाख रुपये की मांग किया गया. नहीं देने पर परिवार के सदस्यों को परिवार एवं सामाज से बहिष्कृत कर दिया गया है.
पीडित पक्ष द्वारा शिकायत किये जाने पर एसडीओपी सारंगढ़ एवं थाना प्रभारी कोसीर के द्वारा उक्त संबंध में दोनों पक्षों को थाना बुलाकर समझाइश दिया गया था. जिसमें दोनों पक्षों द्वारा घटना की पुनरावृत्ति न करने संबंधी समझौता किये थे. इसके बाद भी दंडित करने मुनादी कराई गई.
इन सात लोगों पर सामाजिक बहिष्कार का आरोप
1. सरपंच पति श्यामलाल साहू पिता दुखीराम साहू
2. दाउलाल साहू पिता तुलाराम साहू
3. महादेवा जाटवर पिता गणेशराम जाटवर
4. रघुवर साहू
5. कौशल साहू
6. मथुरा लहरे
7 रामकृष्णो जाटवर पिता चिंताराम
सातों ने गांव में मुनादी कराई कि घसिया लहरे के परिवार से जो भी बात करेगा, उसको 10-10 हजार रुपये का दण्डित किया जाएगा, जिससे इसके परिवार को गांव एवं समाज से बहिष्कृत कर दिए हैं. पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन पर अनावेदक उपरोक्त 7 लोगों पर अपरांध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.