रायपुर। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर रायपुर ने 14 अप्रैल तक पूर्ण तालाबंदी करने का आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में पूर्व में शर्तों के आधार पर जिले में जिन सेवाओं को छूट दी गई थी, अब उनमें कुछ नई सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन सेवाओं में छूट दी गई है उन में सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता का पालन सुनिश्चित किया जाना है।
निम्न वस्तुओं/सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां :
चाय उद्योग, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ “कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें इसकी सप्लाई चेन को खुला रखना। राज्यमार्गो पर ट्रको के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पंपों या उसके आस–पास स्थित हो।
” अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुड़े समस्त स्वास्थ स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधी केन्द्र सहित ) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, ऐम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेगें। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी।”
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार देश में चिकित्सा ऑक्सीजन(Medical Oxygen) के पर्याप्त आपूर्ति बनाएं रखने के लिये उपरोक्तानुसार चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं में निम्नानुसार सेवाओं को जोड़ते हुए इन सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (Lock Down) से छूट प्रदान की गई है-
मेडिकल ऑक्सीजनगैस/लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टांसपोर्ट टैंक, एंवियंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व (Ambient Vaporisers & Cryogenic Valves), सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयां (All menufacturing units) उपरोक्त वस्तुओं (Items) का परिवहन उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्यीय सीमा पार आवागमन (Inter state border movement) उपरोक्त वर्णित ईकाईयों में कार्यरत स्टॉफ/ श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने–जाने के लिये पास प्रदान किये जाएंगे।