Sonia Gandhi Voter List Name Inclusion Case: कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट केस में कोर्ट से समय मांगी है। सोनिया ने गांधी ने कोर्ट में कहा कि यह मामला काफी पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा है, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठे कर विस्तृत जवाब देने के लिए समय चाहिए। अदालत ने अगली सुनवाई 7 फरवरी तय की है। फिलहाल, एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज हो चुकी है। हालांकि पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी है।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट मामले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से विस्तृत जवाब के लिए और समय मांगा। वकील ने बताया कि यह मामला काफी पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा है, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठे कर विस्तृत जवाब देने के लिए समय चाहिए।

सोमवार की सुनवाई में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मामला दशकों पुराना होने के कारण, संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच आवश्यक है। इसलिए अतिरिक्त समय मांगा गया। अदालत ने इस बात को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की है।

यह मामला अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इस आरोप के आधार पर विकास त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पहले ही खारिज कर दिया था।

हालांकि, निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए विकास त्रिपाठी ने पुनरीक्षण याचिका अदालत में दायर की. पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था और दोनों पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा था।

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