जौनपुर. उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने कोतवाली क्षेत्र में मारपीट, बलवा और गाली-गलौज के एक मामले में पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ के फूलपुर पवई क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक रमाकांत यादव को चार माह की सजा और सात हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एसीजेएम तृतीय यानी एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

दरअसल, साल 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का मामला हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। उस समय रमाकांत यादव पर बलवा, मारपीट करने, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपत्र दाखिल किया। उसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी।

मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने रमाकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है। रमाकांत को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

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