बलौदाबाजार. विभिन्न महिला एवं बालिका अपराधों में पीड़ित पक्ष को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए शासन द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना शुरू की गई है. जिसमें विभिन्न अपराधों में पीड़ित पक्ष, पीड़ित परिवार को इस योजना के तहत राशि स्वीकृत कर आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है. इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश पर जिले में लोगों को इस योजना की जानकारी हो उसके लिए विशेष अभियान चलाया गया.

जानकारी के अभाव में कई पीड़ित परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल के मार्गदर्शन में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का अधिक से अधिक पीड़ित पक्ष को लाभ पहुंचाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. इसके तहत जिले के समस्त थाना एवं चौकी में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के संबंध में सूचना पट्टिका लगाकर लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है. साथ ही विशेष अभियान चलाकर इस योजना के संबंध में पुलिस द्वारा स्वयं पीड़ित पक्ष से संपर्क कर तथा उनसे आवेदन करवाकर विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को राहत राशि प्रदान करने में सहायता किया गया है.

पुलिस के इन प्रयासों से पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2020, 2021 और 2022 के कुल 158 प्रकरण तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया है, जिसमें 18 प्रकरण में कुल 44,75,000 राशि स्वीकृत कर 15 प्रकरण में 37,25,000 रुपये पीड़ित पक्ष को वितरित कर दिया गया है. 3 प्रकरण में 7,50,000 रुपये वितरित किया जाना बाकी है.

वर्तमान में 117 प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है और 23 प्रकरण निरस्त किया गया है. इन 18 स्वीकृत प्रकरणों में विशेष रूप से वर्ष 2021 के पॉक्सो एक्ट के 12 मामलों में कुल 26,00,000 की राशि स्वीकृत कर 10 प्रकरण में 20,25,000 की राशि पीड़ित पक्ष को पुलिस के प्रयासों से प्रदान किया जा चुका है. थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत दो बहनों के साथ घटित गैंगरेप की घटना में पुलिस की सहायता से पीड़ित परिवार को कुल 21 लाख रुपये की पीड़ित क्षतिपूर्ति राहत राशि प्रदान की गई है. बालिकाओं के माता-पिता द्वारा उक्त राशि का प्रयोग अपने बच्चियों के पढ़ाई, लिखाई और बेहतर रहन-सहन के लिए उपयोग में लाने की बात कही है.