नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इस केस में पहली सजा सुनाई. स्पेशल कोर्ट ने 73 वर्षीय महिला का घर जलाने के मामले में दोषी दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई. इससे पहले जुलाई में एक शख्स को कोर्ट ने बरी कर दिया था. पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में किसी को भी जेल की यह पहली सजा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई.
दिल्ली में CISF के जवान ने की आत्महत्या, अपनी बैरक में छत से लटककर दी जान, जांच जारी
पिछले महीने अदालत ने दिनेश यादव को धारा 143 (गैरकानूनी सभा का सदस्य), 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 457 (घर में अतिचार), 392 (डकैती), 436 के तहत दोषी ठहराया था. उसे एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने और दंगा करने और लूट में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया गया था. उन्हें एक बुजुर्ग महिला मनोरी के घर को जलाने के लिए भी दोषी ठहराया गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिनेश यादव को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं.
दिल्ली दंगे में गई थी 53 लोगों की जान, 700 से अधिक हुए थे घायल
कोर्ट ने पिछले साल 3 अगस्त को यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे. मुकदमे के दौरान यादव ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और बेगुनाही का दावा किया था. बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.
-
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
-
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
-
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
-
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
-
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
-
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
-
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
-
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें