रायपुर- जिले में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 23 जनवरी से किया जाएगा. कलेक्टर डाॅ. बसवराजु एस. ने विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए है. जिले में 23 जनवरी से आयोजित ग्राम सभाओं में गोठान और चारागाह के लिए जमीन के चिन्हाकन किया जाएगा. इसके अलावा पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बजट अनुमान के प्रारूप पर विचार और अनुमोदन. विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए घरों में निर्मित व निर्माणाधीन शौचालय की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान के निर्माण के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध कराये गये रोजगार, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता (विद्यार्थियोें के शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति एवं शिक्षकीय कार्य, शालाओं में शौचालय की साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल आदि) की समीक्षा की जाएगी.

लघु वन उपज संग्रहण एवं उससे प्राप्त राजस्व की जानकारी, गौण खनिज से प्राप्त राजस्व राशि, स्वीकृत कार्य की समीक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उससे लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा. अविवादित नामांतरण हेतु प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निराकरण की अद्यतन स्थिति, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी ग्राम सभा में लोगों को दी जाएगी.

महात्मा गांधी जी के मूल मंत्र एवं सिद्धांतों के संबंध में संकल्प लिया जाए तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में गांधी जी के सिद्धांतों का दीवार लेखन कराने, ग्राम पंचायत क्षेत्र के ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में चर्चा करने और पंचायतों के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों जिनमें पंचायतों के लेखा व हिसाब लेना है अथवा बकाया राशि है उनके नामों का वाचन ग्राम सभा में कराए जाने के निर्देश दिए गए है. कलेक्टर ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है, कि आगामी समस्त निर्वाचनों में ऐसे समस्त नागरिक जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके है, किन्तु किन्ही भी कारणो से मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत नहीं करा सकें है, वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, ताकि कोई भी नागरिक मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं हो सके एवं भयमुक्त वातावरण में उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में प्रावधान अनुसार ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाए। किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो तो ऐसी स्थिति में अलग-अलग ग्रामों के लिए अलग-अलग तिथियों में ग्रामसभा आयोजित किये जाए ताकि सरपंच एवं सचिव उस ग्राम सभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सके और ग्राम सभा ऐसे समय आयोजित की जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग उपस्थित हो सकें.