रायपुर. विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार कैंपेनर अपने भाषण में प्रत्याशी का नाम लेंगे या फिर मंच में प्रत्याशी को स्थान दिया तो आयोजन का पूरा खर्च प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाएगा. चुनाव के दौरान प्रचार के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 20 स्टार कैंपेनर को मैदान में उतार सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में विधानसभा चुनाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च की जाने वाली राशि का हिसाब-किताब रखने के लिए नामांकन से कम से कम एक दिन पहले अलग बैंक खाता खोलना होगा, जिसमें नामांकन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा की तारीख तक का पाई-पाई का हिसाब रखना होगा, जो विधानसभा चुनाव के लिए तय की गई सीमा 28 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी. परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर पूरे व्यय की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.
नामांकन पत्र के साथ देना होगा शपथ पत्र
आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले प्रत्याशियों के संबंध में दायर याचिका पर आए उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर निर्वाचन में प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ फार्म 26 में शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें अपराधिक मामलों, संपत्तियों, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी घोषित करनी होगी. इसके अलावा अब संशोधित फार्म 26 हलफनामा दाखिल करना होगा।
TV चैनल और अखबार में देनी होगी जानकारी
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार खड़ा करने वाले मान्यता प्राप्त दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल को लंबित मामलों या प्रत्याशियों के सजा के मामलों को विस्तृत जानकारी देते हुए अपने वेबसाइट पर घोषणा प्रकाशित करना होगा, साथ ही साथ TV चैनल और राज्य में वृहद वितरण वाले समाचार पत्रों में उल्लेखित अवधि के दौरान कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में प्रकाशन करना होगा. TV चैनलों के मामलों में निर्वाचन के समापन के निर्धारित समय के 48 घण्टे की अवधि से पहले प्रसारित करना होगा.
छत्तीसगढ़ में पहुंची 76 कंपनियां
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुब्रत साहू ने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 2468 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2468 सेक्टर, 381 उड़नदस्ता दल, 374 स्थैतिक निगरानी दल कार्य कर रहे है। इसके अलावा प्रदेश में अभी तक 76 कम्पनियां आ चुकी है.
मोबाइल, साइकिल वितरण पर रोक
चुनाव के मद्देनजर मोबाइल ,साइकिल और मोबाइल के वितरण पर मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लगा दी गई है. वहीं सोशल मीडिया पर वही चुनावी नियम लागू होंगे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू होंगे.