सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बरकरार है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी टीम को जांच के लिए और समय दिया है। SIT ने SC में और समय मांगा था। मंत्री विजय के मामले में अब तक 7 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। विजय शाह के बयान का वीडियो एफएसएल को जांच के लिए भेजा गया है। SIT ने भोपाल लैब को वीडियो की प्रमाणिकता के लिए पत्र लिखा है। वहीं लैब ने जवाब दिया है कि उनके यहां यह सुविधा नहीं है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने 12 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ‘पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी।’
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आतंकियों की बहन बताया था
विजय शाह ने आगे कहा था कि ‘आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे। इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा, ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके।’
HC के निर्देश पर FIR, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT गठित
मंत्री विजय के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में कोहराम मच गया। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर 4 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। HC के निर्देश पर इंदौर के महू के मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराओं 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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जुलाई में होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी और 19 मई को सुनवाई में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आईपीएस आईजी सागर प्रमोद वर्मा, डीआईजी विशेष सशस्त्र बल कल्याण चक्रवर्ती और एसपी डिंडोरी वाहिनी सिंह की टीम बनाई। एसआईटी टीम ने जांच कर आज बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए और समय मांगा। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
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