मनीष मारू, आगर मालवा। मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के सीएमएचओ (CMHO) के अजीब फरमान ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Medical and Health Officer) समंदर सिंह मालवीय ने कोरोना वैगक्सीन (corona vaccine) के फर्स्ट डोज लेने वालों को एसडीएम की स्वीकृति पत्र लाने का आदेश दिया है। बगैर स्वीकृति पत्र के कोई एएनएम प्रथम डोज लगाती है तो डोज के मान के हिसाब से उनके वेतन में से कटौती की जाएगी। सीएमएचओ के इस फऱमान ने वैक्सीन लगाने वालों और एएनएम के माथे पर सिकन ला दी है। 

आगर मालवा जिले जारी कोरोना वैगक्सीन को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की और से एक अजीबो गरीब आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत सामान्य रुप से कोरोना टीके का प्रथम डोज लगवाना अब आसान नही होगा।

कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज लगवाने के लिए एसडीएम की स्वीकृति का पत्र लाना अनिवार्य होगा। यदि कोई एएनएम और वेरिफायर  बगैर स्वीकृति पत्र के प्रथम डोज लगाएगा तो डोज के मान के हिसाब से उनके वेतन में से कटौती की जाएगी। उक्त आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समंदर सिंह मालवीय के दस्तखत पर जारी हुआ है जो 7 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है।

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