शब्बीर अहमद, भोपाल। दीवाली के पटाखों के बीच जानलेवा कार्बाइड गन पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई हादसे सामने आ चुके हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचाने और जान लेने वाले साबित हो रहे हैं। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बड़ा कदम उठाया है।

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कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।  इस आदेश के मुताबिक, अब कार्बाइड गन बेचना, खरीदना या स्टॉक करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया, तो सीधे थाने में FIR दर्ज होगी।

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 जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम और पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे पटाखा दुकानों पर छापा मारें और वहां कार्बाइड गन का स्टॉक चेक करें। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति बिना अनुमति के इसे रखने की हिम्मत नहीं करेगा – उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कलेक्टर सिंह ने कहा, ‘लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। 

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