रायपुर- होली के दौरान अवैध रूप से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है. साथ ही पुलिस प्रशासन को उन्होंने फिक्स प्वाइंट बढ़ाने, बाईक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. नगर निगम को सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था एवं साफ-सफाई करने एवं 20 से 22 मार्च तक पानी की विशेष व्यवस्था करने, होलिका दहन उपरांत रेत डलवाने को कहा है. मुखौटे लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. यह बातें अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने कही.

आज अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आशुतोष पाण्डेय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रफुल्ल ठाकुर ने पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक ली. बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसका भी पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. समिति के सदस्यों ने सभी से होली त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की है. पाण्डेय ने बताया कि आग्नेय अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित है, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.

नये स्थानों पर बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं करने की हिदायत

होलिका दहन सड़क किनारे किया जाये, पूर्व से लगे हुये सभी तोरनों को हटाया जाये और लाखे नगर, चांदनी चौक, कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व में होलिका दहन किया जाता रहा है उनको छोड़कर नये स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जायें. नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा होली पर्व के दिन नलों में जल प्रदाय करने की समय-सीमा को बढ़ाया जावे एवं विभिन्न स्थानों में टेंकर के माध्यम से जल आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जाये.

बंद रहेगी शराब दुकानें

सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत प्रवाह की व्यवस्था विद्युत विभाग को करने के निर्देश दिये. डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल में आपातकाल की स्थिति में डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी 22 मार्च तक लगवाने को कहा है. होली के अवसर पर स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले रंगों का प्रयोग वर्जित है. शासन के निर्देशानुसार शराब दुकाने होली के दिन बंद रहेगी. नगर सेना विभाग होली त्यौहार को देखते हुए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

बड़े तालाबों में गोताखोरों की व्यवस्था करने निर्देश

आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि बड़े तालाबों में गोताखोर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाये. हरे-भरे वृक्ष को होली के नाम से नही काटा जायेगा. बिजली के तार एवं टेलीफोन के खम्भों के नीचे तथा डामर रोड पर होलिका दहन नहीं किया जायेगा. पेट्रोल पंप एवं गैस गोदाम के पास होलिका दहन न किया जाये. खुली जीप अथवा अन्य चार पहिया वाहनों में समूह में एवं 02 पहिया वाहनों में तीन सवारी बैठकर हुडदंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये है. इस असवर पर पार्षद एजाज ढेबर, शेख शकील, जहौर अली हैदरी, अनिल शुक्ल और सुरेश कुमार धीवर सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे.