शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को लेकर परिवहन विभाग ने बड़े बदलाव किए हैं। अब बिना ऑथराइजेशन के कोई भी डीलर पुरानी गाड़ियां नहीं खरीद-बेच सकेगा। यह नियम केंद्र सरकार की 2022 की अधिसूचना पर आधारित है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। 

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मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के डीलरों को चेतावनी दी है कि बिना प्राधिकार पत्र के वाहनों का क्रय-विक्रय करना अवैध होगा। विभाग के अनुसार, कई जगहों पर निजी व्यवसायी बिना अनुमति के पुरानी गाड़ियों का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब इस पर रोक लगेगी।

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पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री अब केवल ऑथराइज्ड डीलर ही कर सकेंगे। इन डीलरों को परिवहन विभाग से ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, तो उसे भी केवल इन अधिकृत डीलरों के माध्यम से ही बेचना पड़ेगा।ऑथराइज्ड डीलर बनने के लिए प्राधिकार पत्र की फीस 25 हजार रुपये रखी गई है। अच्छी बात यह है कि वाहन स्वामी को डीलर के जरिए गाड़ी बेचने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात – 1 जनवरी 2026 से यदि कोई डीलर बिना पंजीकरण या ऑथराइजेशन के वाहन खरीदता या बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम धोखाधड़ी रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और सेकेंड हैंड वाहन बाजार को व्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।  

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