वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. हाईकोर्ट के समक्ष एक महत्वपूर्ण मामले में सरगुजा में पदस्थ रहे तीन एसपी आज उपस्थित हुए. मामले में हाईकोर्ट ने चार एसपी को नोटिस जारी किया था. 45 बार सम्मन और वारंट जारी करने के बाद भी सब इंस्पेक्टर के नहीं आने पर हाईकोर्ट ने 4 एसपी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने नाराजगी जताई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है.

दरअसल सरगुजा पुलिस ने 23 जुलाई 2018 को नशे का सामान बेचने के आरोप में देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था, जो अब तक जेल में बंद है. इस दौरान उसने अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.


चार साल से जेल में बंद है याचिकाकर्ता
देवेंद्र सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में दोबारा जमानत याचिका प्रस्तुत कर बताया कि चार साल से याचिकाकर्ता सिर्फ इसलिए जेल में बंद है, क्योंकि उसके केस में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर चेतन सिंह चंद्राकर की गवाही नहीं हो पा रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी मिली कि सब इंस्पेक्टर को अभी तक 45 बार सम्मन और वारंट जारी किया जा चुका है. इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ. इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है.