रायपुर। बैंक फ्राड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत सुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया है. पीएमएलए कोर्ट, रायपुर ने सुभाष शर्मा की दस दिन की ईडी कस्टडी को मंजूर किया है. इसके साथ ही ईडी ने 39.68 करोड़ की चल-अचल संपत्ति को अटैच किया है.
सुभाष शर्मा के खिलाफ स्वयं के द्वारा संचालित और नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से विभिन्न बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था. छत्तीसगढ़ पुलिस और सीबीआई ने सुभाष शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज अनेक एफआईआर किए गए थे, जिसमें ठगी की रकम करीबन 54 करोड़ रुपए आंकी गई है. एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी.
ईडी की जांच में बात सामने आई कि दिसंबर 2009 से लेकर दिसंबर 2014 तक सुभाष शर्मा ने स्व नियंत्रित व संचालित फर्जी कंपनियों के माध्यम से बैंकों से लोन हासिल कर दूसरे व्यवसायों में निवेश किया गया. इसके साथ ही लोन के जरिए हासिल की गई रकम से फर्जी कंपनियों ने नाम से अचल संपत्ति खरीदी. सुभाष शर्मा की अनेक कंपनियों की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, इन्हें केवल लोन की राशि ट्रांसफर करने के लिहाज से बनाया गया था.
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