बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के साथ अधीनस्थ न्यायालय 18 मई से शुरू होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नियमित रूप से काम करेंगे. 12 जून तक चलने वाले अवकाश के दौरान केवल चुनिंता मामलों की सुनवाई होगी.

उच्च न्यायालय की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार नियमों का पालन करना होगा.

इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर न्यायालय में जाना होगा. वहीं जिस अधिवक्ता के केस की सुनवाई होगी, केवल उसी को प्रवेश दिया जाएगा. अदालतों में अनावश्यक आने वाले पक्षकारों को प्रवेश नहीं मिलेगा.