नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक मेट्रोपोलिटन अदालत को बताया कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख रहे बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं.
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को बताया कि बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ प्रथम दृष्टया में मामला बनता है. पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया आरोपियों पर आरोप पत्र में शामिल किए गए अपराधों के आरोप लगाए जाने चाहिए. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने, यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने सहित कई आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में सुनवाई 19 अगस्त को होगी.
मेट्रोपोलिटन अदालत ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी.