चंडीगढ़। पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ मीडिया चैनलों ने दावा किया था कि खैहरा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। खैहरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दावों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया।
खैहरा ने स्पष्ट किया कि उनकी याचिका एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत के लिए नहीं थी, क्योंकि उन्हें 2024 में ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से इस मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमानत पहले ही मिल चुकी है, तो अग्रिम जमानत की जरूरत ही क्या है? खैहरा ने बताया कि उनकी याचिका 2024 में शुरू किए गए “आय से अधिक संपत्ति” (Disproportionate Assets) मामले से संबंधित थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकारी वकील के बयान को दर्ज किया कि खैहरा के खिलाफ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं है। इसके बाद उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया।
खैहरा ने कहा कि कुछ मीडिया चैनल गलत खबरें फैलाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि हाई कोर्ट का आदेश जल्द ही ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, ताकि लोग सच्चाई जान सकें। खैहरा ने चेतावनी दी कि वे फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

मीडिया में यह भी दावा किया गया था कि खैहरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच चल रही है और उन्हें गिरफ्तारी का डर है। खैहरा ने इन दावों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकारी वकील ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा है।
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