वाराणसी. उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ के दावे पर मचे बवाल को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने शांत कर दिया है. इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ने पत्र भी जारी किया है. जिसमें दावे को खारिज करते हुए साफ किया गया है कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इस बाबत पत्र जारी कर स्प्ष्ट किया गया है कि वसीम अहमद के दावे को साल 2021 में खारिज किया जा चुका है. वक्फ बोर्ड की ओर से किसी तरह कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा है.
पत्र में कहा गया है कि ‘महोदय, कृपया माननीय अध्यक्ष, उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को सम्बोधित अपने पत दिनांक 03.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यू०पी० कालेज वाराणसी के परिसर के अन्दर स्थित मस्जिद के सम्बन्ध में उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल चक्फ बोर्ड के द्वारा वर्ष 2018 में निर्गत नोटिस की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है. इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि नोटिस दिनांक 06.12.2018 अन्तर्गत धारा 36(7) वक्फ अधिनियम 1995 जोकि तत्कालीन सहायक सचिव, श्री आले अतीक द्वारा निर्गत की गई थी को मा० अध्यक्ष, उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 18.01.2021 द्वारा निरस्त किया जा चुका है. उक्त नोटिस के कम में कोई भी कार्यवाही इस कार्यालय में प्रचलित नहीं है. कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें.’
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बता दें कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया गया है. इस पर मंगलवार को कॉलेज के छात्रों ने जमकर विरोध किया. स्टूडेंट्स ने कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ कर दावे का विरोध किया था.
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