दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप (Madrasi Camp) में रविवार को 300 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए गए. अब दिल्ली के बाटला हाउस (Batla House) में बुलडोजर कार्रवाई (bulldozer action) के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट(Supeme Court) ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस संजय करोल ने कहा कि उन्होंने मामले का अध्ययन कर लिया है और फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा. यह मामला छुट्टियों के बाद फिर से सुना जाएगा. सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की पीठ के समक्ष हुई.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने 7 मई के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख किया, जिसमें ओखला गांव में अवैध संपत्तियों को विधिक तरीके से ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में फिलहाल कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
2 बीघा 10 बिस्वा जमीन का मामला
दिल्ली के बाटला हाउस में स्थित कई दुकानों और आवासों पर यूपी सिंचाई विभाग द्वारा अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस 26 मई को जारी किया गया था, जिसमें डीडीए ने जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का आदेश दिया है. स्थानीय निवासियों को इस क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन वे इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था, जबकि यहां एक ही बार में बेदखली की कोशिश की जा रही है.
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यह मामला कुल 2 बीघा और 10 बिस्वा जमीन से संबंधित है. अदालत ने डीडीए को तीन महीने के भीतर एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत इस समय दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अपने 2018 के आदेशों के उल्लंघन के संबंध में अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही है. अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से जुड़ी जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया है.
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