नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की मंगलवार को निकाली जाने वाली रथ यात्रा की मंजूरी दे दी. लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए पाबंदियां भी लगाई हैं.

रथ यात्रा पर पहले प्रतिबंध लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रथ यात्रा की मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन और ओडिशा सरकार को भक्तों के बड़ी संख्या में जमा नहीं होने देने और पाबंदियों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी डाल दी.

इसके पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सदियों पुरानी परंपरा को नहीं रोके जाने की दलील देते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में पुरी में बिना श्रद्धालुओं के रथ यात्रा की इजाजत देने की बात कही. ओडिशा सरकार ने केंद्र की बात का समर्थन करते हुए रथ यात्रा का आयोजन केंद्र के सहयोग से करने का भरोसा दिलाया.

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने महाधिवक्ता तुषार मेहता ने दलील दी कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है. यदि भगवान जगन्नाथ कल (मंगलवार) बाहर नहीं निकले तो परंपरा के अनुसार, वे अगले 12 साल तक बाहर नहीं आ पाएंगे.