नई दिल्ली। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट से इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी है।

आपको बता दें पॉक्सो के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को बरी कर दिया गया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि उसका बच्चे के साथ सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इस खतरनाक बताया था। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपी को बरी करने पर भी रोक लगा दी है।