कुमार इंदर, जबलपुर। रेप के आरोपी ABVP के भूतपूर्व छात्र नेता शुभांग गोटिया को हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने शुभांग गोटिया को 7 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। शुभांग गोटिया के खिलाफ एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है।
बता दें कि रेप के आरोप में आरोपी शुभांग गोटिया को मध्यप्रदेश हाईकोट से जमानत मिली थी। जमानत के बाद भईया जी इज बैक के पोस्टर लगे थे। जिस पर पीड़िता के परिवार ने आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जबलपुर हाईकोर्ट से मिली जमानत निरस्त करने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पोस्टर पर भारी आपत्ति जताई थी और अब जमानत रद्द कर दी है।
ये है पूरा मामला
जबलपुर की छात्रा ने 21 जून को शुभांग के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। 2018 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। शुभांग गोटिया उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर मंत्री था। मुलाकात के बाद आरोपी ने छात्रा को शादी के झांसे में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में वह शादी से मुकर गया।
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