नई दिल्ली. निठारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर बरी कर दिया था. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले का परीक्षण करेगा. यूपी सरकार और सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी किया है.

18 साल पुराने निठारी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले से लंबित सभी मामलों को इसके साथ जोड़ दिया है और उसने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी किया है.

राज्य/सीबीआई की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वह एक सीरियल किलर है. वकील तुषार मेहता ने कहा कि वो छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाता था और फिर उनकी हत्या कर उनका मांस भी पकाता था. ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, इसे पलट दिया गया है. ये वाकई भयानक है.

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जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बरी किए गए आरोपी को भी नोटिस जारी किया. पीठ पीड़ित लड़कियों में से एक के पिता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी हत्याकांड से संबंधित कुछ मामलों में  पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उसको दी गई मौत की सजा को पलट दिया था.

हाईकोर्ट ने कोली को 12 मामलों में और पंढेर को दो मामलों में बरी कर दिया था जबकि उन्हें पहले हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के अनुसार, हाईकोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए आरोपी के न्यायिक कबूलनामे को गलत तरीके से खारिज कर दिया.

क्या है निठारी हत्याकांड

2006 में जब निठारी केस का खुलासा हुआ था तो उस समय पूरा देश इस क्रूर हत्याकांड से सहम गया था. नोएडा के निठारी गांव की कोठी नंबर डी-5 से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए, तो पूरे देश में सनसनी मच गई थी. जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे, जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था.

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