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दिल्ली। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से मोबाइल और इन्टरनेट की सुविधा बंद है। जिसके चलते कश्मीर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इंकार कर दिया है।
कश्मीर घाटी में इंंटरनेट सेवाओं को शुरू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सुविधा को शुरू करने से इनकार कर दिया है। अब सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए सरकार के पाले में गेंद फेंक दी है।
याचिका के तथ्यों को देखकर और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर कमेटी का गठन करेंगे और देखेंगे की किस तरह कश्मीर में इंटरनेट सेवा को संचालित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से किसी भी हस्तक्षेप या इस बारे में आदेश जारी करने से साफ इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।