Supreme Court On Prayagraj Bulldozer Action: प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को तगड़ा झटका (yogi government) दिया है। शीर्ष न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन के पीड़ित याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार (1 अप्रैल) फैसला सुनाया है।
सुनवाई के दौरान देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें।
बता दें कि इससे पहले 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। पीड़ितों का कहना था कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी ज़मीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया। इसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घर गिरा दिए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन घरों को गलती से गिराया गया है, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर फिर से बनाएगी।
अंबेडकर नगर का वीडियो हुआ था वायरल
जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर जल्दी से बाहर आती है।
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