नई दिल्ली। लोक लुभावने वादों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता को आरबीआई और सीएजी को भी पक्षकार बनाने की सलाह दी है.

अधिवक्ता बीएल जैन की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मध्यप्रदेश और राजस्थान कर्ज में बोझ से दबे हैं, इसके बावजूद जनता के लिए मुफ्त सुविधाओं की घोषणा हो रही है, जाहिर तौर पर इसका फायदा राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है. इसका नुकसान उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो कर अदा करते हैं.

इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं होती है. इस तरह की नियंत्रण लगाने कोर्ट के लिए आसान काम नहीं है. लेकिन फिलहाल, हम केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि मामले में आरबीआई और सीएजी को भी पक्षकार बनाएं, जिससे उनका भी पक्ष सुना जा सके.