Supreme Court On Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED और CBI केस में शुक्रवार को जमानत दे दी. सिसोदिया 17 महीनों बाद जेल से बाहर निकलेंगे. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. वह तब से ही तिहाड़ जेल में बंद थे. सिसोदिया 16 महीने बाद ‘सूर्योदय और सूर्यास्त’ देखेंगे.

किन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10-10 लाख रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत दी है. अदालत ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने, हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त मनीष सिसोदिया को जमानत दी, उस समय ED के वकील ने मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए. कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया.

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत PM मोदी ने बदली प्रोफाइल फोटो, करोड़ों देशवासियों से किया खास आग्रह

बेंच ने कहा, ‘अपील स्वीकार की जाती है. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है. उन्हें ED और CBI दोनों केसों में जमानत दी जाती है.’ बेंच ने कहा, ‘सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं. हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट, राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है. अपराध की प्रकृति कैसी भी हो आर्टिकल 21 लागू होती है.’

दिल्ली में ISIS आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर देश की राजधानी को दहलाने का था प्लान – ISIS Terrorist Arrest

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जड़ें समाज में गहरी जुड़ीं हैं और इसलिए वह भाग नहीं सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत जब्त किए जा चुके हैं और इसलिए इनसे छेड़छाड़ की संभावना नहीं है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद मनीष सिसोदिया हैं.

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत

इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. दरअसल हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

‘वक्फ’ विवाद के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसलाः बिहार में मंदिर, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन पर जारी किया नया फरमान? नहीं मानने वालों पर होगा एक्शन

संजय सिंह के घर बांटी गईं मिठाइयां

मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मिठाइयां बांटी गई हैं. सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं में खुशी की लहर है.

दो पेग पीने में क्या बुराई… प्रशांत किशोर बोले- सरकार बनी तो एक घंटे के भीतर खत्म करूंगा शराबबंदी, महात्मा गांधी जी का जिक्र कर ठोक दिया ये दावा? – Prashant Kishor

26 फरवरी 2023 से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को ED ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसला लेने का आरोप है. शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है. आरोप है कि 3 ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डायवर्ट किया. CBI की FIR के मुताबिक, अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपये लिए थे. ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी. विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे हैं.